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इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका

 

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पार्टी नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के फैसले को गलत बताया और राज्य सरकार के क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया है।

चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को सही बताते हुए दोनों याचिकायें शुक्रवार को खारिज कर दी। भाजपा नेता उदयभान करवरिया व अन्य की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि मुकदमे का ट्रायल निचली अदालत में जारी रहेगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 321 सीआरपीसी के तहत उदयभान का केस वापस लेने का फैसला लिया था। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा जजमेंट के करीब पहुंच चुका है। सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश को खारिज कर दिया था।