नई दिल्ली। अयोध्या मामले की सुनवाई को रद्द करने और पक्षकारों पर जुर्माना लगाए जाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हैरानी जताते हुए पूछा कि ये कैसी याचिका है, आपको पता भी है कि आप क्या मांग कर रहे हैं?
याचिका वकील देबाशीष मिश्रा ने दायर की थी। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि अपीलकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाए।
उल्लेखनीय है कि अयोध्या मामले पर पांच जजों की संविधान बेंच पिछले छह अगस्त से सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में हिन्दू पक्ष की दलीलें खत्म हो गई हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें जारी हैं।