इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की चर्चित स्टार रही कंदील बलोच के हत्या मामले में मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने शुक्रवार को उसके एक अरोपित भाई मोहम्मद वसीम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
अदालत ने उसके दूसरे भाई मोहम्मद आरिफ को वांछित करार दिया है, जबकि एक अन्य अभियुक्त अभियुक्त मुफ्ती अब्दुल कवी को अदालत ने सबूत के आभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कंदील के भाई मोहम्मद वसीम को धारा 311 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अभियोजन पक्ष बाकी अभियुक्तों के आरोप साबित करने में नाकाम रहा।
विदित हो कि सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के कारण कंदील न केवल पाकिस्तान में, बल्कि भारत में चर्चित थी। लेकिन 15 जुलाई, 2016 को उसकी हत्या कर दी गई थी।
कंदील हत्याकांड में पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार किया। हत्यारे ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने प्रतिष्ठा बचाने के लिए कंदील की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
कंदील का भाई उसके फेसबुक पोस्ट और विवादित वीडियोज से परेशान था और इस वजह से उसने मॉडल की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हालांकि इंटरनेट सनसनी मानी जाने वाली कंदील हत्या किए जाने के समय किसी अज्ञात जगह पर रह रही थी। उसने कई बार दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए।