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पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को होगी सुनवाई

 

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पी. चिदंबरम की याचिका पर 23 अगस्त (शुक्रवार) को सुनवाई करेगा। बुधवार को चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिल सकी है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है और सीबीआई और ईडी पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है।

आज सुबह चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे।

दो बजे कपिल सिब्बल फिर जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब तक चिदंबरम की अर्ज़ी की लिस्टिंग को लेकर सूचना नहीं मिली है, इसलिए दोबारा वरिष्ठतम जज की कोर्ट में आए हैं। उसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार को बुलाकर उनसे सवाल किया। रजिस्ट्रार ने बताया कि याचिका में तकनीकी कमियां थीं। इसलिए लिस्ट नहीं हो सकती थी। अब कमियां दूर हो गई हैं। चीफ जस्टिस अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली संविधान बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। शाम 4 बजे सिब्बल और उनके वकील चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पहुंचे तो लगा कि शायद अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद वे इसे मेंशन करेंगे लेकिन सिब्बल ने इसे मेंशन नहीं किया।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी।

चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाये जाने के बाद ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। ईडी और सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की किसी भी याचिका पर कोई आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।