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नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

 

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को जमानत दे दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर यादव सिंह को जमानत देने का आदेश जारी किया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर यादव सिंह को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और साक्ष्यों से साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करने वाले यादव सिंह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे और उन्होंने सोच-समझकर षड्यंत्र रचकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।

सीबीआई ने कहा था कि 14 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2011 तक कई इंजीनियरिंग विभाग यादव सिंह के नियंत्रण में थे। यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 954.38 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट बॉन्ड जारी किए जो 1280 प्रोजेक्ट के लिए थे।