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काम की खबर : आज से बदल गए डेबिट, क्रेडिट कार्ड के ये नियम, जाने क्या हैं फायदे-नुकसान

 

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही कुछ और नियमों में भी बदलाव किया गया है। ये सभी नियम 16 मार्च यानी आज से लागू होंगे। इनसे आपको कुछ फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी।

आरबीआई ने देश भर के सभी बैंकों से कहा है कि वह डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते समय उन्हें केवल देश में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शन के लिए ऐक्टिवेट करें। नए नियम के अनुसार, अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

विदेश में ट्रांजेक्शन के लिए लेनी होगी अलग सुविधा

ग्राहकों को विदेश में ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस तथा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन की सेवा के लिए अलग से सुविधा लेनी होगी। अभी तक कुछ बैंक विदेश में भी ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रही है। अब ऐसे लोगों को अलग से सुविधा लेनी होगी।

खुद भी कर सकते हैं डिसेबस

जिन लोगों के अभी कार्ड हैं, वह खुद ही तय कर सकते हैं वे अपने डमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजेक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया तो यह सुविधा बंद हो जाएगी

मिलेगी कार्ड को ऑन/ऑफ करने की सुविधा

अब उपभोक्ता अपने कार्ड को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। चौबीसों घंटे सातों दिन यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या आईवीआर का सहारा ले सकते हैं।

सुरक्षा के उपाय

ग्राहक अगर अपने कार्ड के स्टेटस में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक एसएमएस/ई-मेल के जरिए ग्राहक को अलर्ट करेगा और सूचना भेजेगा।