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चीफ जस्टिस को नहीं भेज सकेंगे शुभकामना संदेश, लगी रोक

 

 

 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक मयंक जैन ने सभी जिला जजों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिला जज या कोई भी न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायाधीश को वाट्सएप पर किसी पर्व का कोई शुभकामना संदेश या मैसेज न भेजे। इससे मुख्य न्यायाधीश को असुविधा हो रही है।

उन्होंने जिला जजों से कहा है कि इसकी सूचना सभी न्यायिक अधिकारियों को दे दी जाय। महानिबंधक ने यह आदेश 23 अगस्त को जारी किया है। प्रदेश के सभी जिला जजों को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पत्र भेज कर इस आशय की जानकारी चीफ जस्टिस के कहने पर जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि इस प्रकार का शुभकामना संदेश भेजने से चीफ जस्टिस असहज अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही आवश्यक सन्देश ही दिए जाय। इसकी अवहेलना करने को गम्भीरता से लिया जायेगा।