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उन्नाव रेप केस : कोर्ट ने पीड़िता को कहा सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करके ही बाहर जाए

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित को निर्देश दिया है कि वो मामले का निपटारा होने तक घर के बाहर तभी निकले जब जरूरी हो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने रेप पीड़ित को निर्देश दिया कि वो घर से बाहर निकलने के पहले निजी सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें।

उन्नाव रेप पीड़ित ने अपने निजी सुरक्षा अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। रेप पीड़ित ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे सुरक्षा मिली हुई है। याचिका में कहा गया था कि सुरक्षा अधिकारी उसके आवागमन को रोकते हैं। ऐसा करना उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश है। इसकी वजह से वह अपना केस ठीक से नहीं लड़ पा रही है।

बतादें कि 20 दिसंबर 2019 को पीड़ित से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।