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न्यायिक हिरासत में भेजे गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाड कोर्ट ने देर रात सुनाया फैसला

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को देर रात जमानत मिल गई। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रायगढ़ के महाड में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। इसके बाद राणे के वकीलों ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी। नारायण राणे के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 15000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। 

सुनवाई के दौरान पत्नी और बेटा भी थे मौजूद
दिन में गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे को रिमांड के लिए महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाया गया था। यहां पर मजिस्ट्रेट बाबासाहेब शेख पाटिल की बेंच में राणे की पेशी हुई। इस दौरान एडवोकेट अनिकेत उज्जवल निकम और एडवोकेट भाऊ सालुंके नारायण राणे ने मजिस्ट्रेट के सामने नारायण राणे का पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के दौरान नारायण राणे के बेटे  विधायक नितेश राणे और नारायण राणे की पत्नी नीलिमा भी कोर्ट में मौजूद थीं। कोर्ट ने पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन नारायण राणे के वकील ने तुरंत जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। इसके बाद कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दे दी गई। इससे पूर्व प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यसभा सभापति कार्यालय को नारायण राणे की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना दे दी गई थी।

इस बयान को लेकर है विवाद
केंद्रीय मंत्री राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा, ‘यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़ कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता।’ राणे ने दावा किया कि 15 अगस्त को जनता को संबोधित करते समय ठाकरे यह भूल गए थे कि आजादी को कितने साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाषण के बीच में वह अपने सहयोगियों से पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस को कितने साल हुए हैं। गौरतलब है कि उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में चार एफआईआर हुई है।

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