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सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई पोर्टल मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

 

 

 

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के लिए आनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है।

याचिका एनजीओ प्रवासी लीगल सेल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि आरटीआई के आनलाइन पोर्टल से सूचना के अधिकार में एक कदम और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

याचिका में कहा गया है कि सूचना का अधिकार कानून के वास्तविक उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है, जब प्रक्रिया को आनलाइन बनाया जाएगा और लोगों की मांग पर सरकारी सूचनाओं के बारे में समय से जवाब दिया जाए। फिलहाल दिल्ली और महाराष्ट्र में ही सूचना के अधिकार के लिए आनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

याचिका में कहा गया है कि आप्रवासी भारतीयों को किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए सदेह आवेदन दाखिल करना होता है। इससे ज्यादा समय लगता है। इससे पूरी आरटीआई प्रक्रिया की कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आरटीआई का पोर्टल बनाया है, जिसके जरिये आप्रवासी भारतीय भी सूचना हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2013 में सभी राज्यों से कहा था था कि वे आरटीआई के लिए आनलाइन पोर्टल स्थापित करें लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है।