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हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू

जिलाधीश अजय सिंह तोमर के निर्देशानुसार 30 मार्च से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने वाली हरियाणा
स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी की सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी (नियमित/रि-अपियर/ओपन स्कूल) की परीक्षाओं को
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हंै।
परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए जिला में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की
परिधि में धारा 144 लागू की है।

इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे
अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल
ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा
केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। इन
आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।