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उप्र की दीवानी अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती में गड़बडी पर जवाब तलब

 

प्रयागराज, 07 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश की दीवानी अदालतों में तृतीय श्रेणी भर्ती में अनियमितता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट की अधिवक्ता बुशरा मरियम से 9 अगस्त तक जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दीपिका दीक्षित की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याची ने कट ऑफ मार्क से अधिक अंक प्राप्त किये है। कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी 128.62 है और याची ने 131.66 अंक प्राप्त किये है। हर टेस्ट में सफल घोषित किया गया। जब अंतिम परिणाम आया तो याची का नाम सूची में नही है। बिना कोई कारण बताए उसे चयनित नही किया गया है।