सिरसा, 05 सितंबर।।।।।( सतीश बंसल )
हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत प्राइवेट/सरकारी शिक्षण संस्थान,
गौशाला, खेल संघ, रिहायशी कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य सभी प्रकार की पंजीकृत संस्थाओं को ऑडिट
करवाकर चुनाव करवाना होगा। ऐसा न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिला सिरसा में हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012
के तहत लगभग 3800 सोसायटी पंजीकृत व नवीनीकरण करवा चुकी हैं। जिनमें से कुछ ही समितियां अपना
ऑडिट करवाकर जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियां कार्यालय में अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल कर रही हैं जबकि
उक्त अधिनियम के सेक्शन 50 (1) के प्रावधान के अनुसार सभी पंजीकृत समितियों के द्वारा अपने आय-व्यय
का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि सभी समितियों द्वारा प्रत्येक वित वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर-अन्दर आम सभा की
बैठक में लेखा-जोखा का प्रस्ताव पास करने उपरान्त 30 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी समिति की वार्षिक रिटर्न से
संबंधित दस्तावेज/ऑडिट बैलेंस सीट, समिति के कार्यकारिणी व सभी सदस्यों की सूची इत्यादि निर्धारित फीस के
साथ दाखिल करना अनिवार्य है। लेकिन अधिकतर समितियां उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार
अपनी समिति की वार्षिक रिटर्न व समिति के चुनाव से संबंधित रिटर्न/सूचना इत्यादि समय पर प्रस्तुत नहीं कर
रही है जोकि उक्त अधिनियम की उल्लंघना है।
इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के कारण कई समितियां अपना चुनाव समय पर नहीं करवा पाई थी और चुनाव
के संबंध में जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियां, सिरसा कार्यालय को अवगत/सूचित नहीं करवाया गया। इस संबंध
में सभी समितियों को निर्देश दिया जाता है कि वे हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के
अनुसार शीघ्रातीशीघ्र चुनाव करवाकर रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियां कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा अनुपालना
ना करने वाली समितियों में सरकारी हिदायतों अनुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। इसलिए सभी पंजीकृत
समितियां अपना ऑडिट व चुनाव करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके खिलाफ आगामी आवश्यक कार्यवाही की
जाएगी जिसके लिए समितियां स्वयं जिम्मेवार होगी।