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अयोध्या मामले पर पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

 

नई दिल्ली। अयोध्या मामले में पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाख़िल की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पर था न कि मेरिट के आधार पर।

12 दिसम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सभी 19 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने इन चेंबर विचार करने के बाद यह पाया कि याचिकाएं खुली अदालत में सुनवाई के लायक नहीं हैं। इस मामले में 10 याचिकाएं मूल पक्षकारों ने दाखिल की थीं, जबकि नौ नए लोगों की याचिका थी। मूल पक्षकारों की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं पाई।

9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या की विवादित भूमि पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ भूमि देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विवादित भूमि फिलहाल केंद्र सरकार अधिग़ृहित करेगी। केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन कर उस भूमि को मंदिर निर्माण के लिए देगी।