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पटना जंक्शन (Patna Junction) के पास अलग रेलवे स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को हार्डिंग पार्क की 4.8 एकड़ जमीन रेलवे को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी। जानकारी के मुताबिक, जमीन का हस्तांतरण होने के साथ ही स्टेशन के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। रेलवे के मुताबिक, अलग स्टेशन बनने से जहां पटना जंक्शन पर लोड कम होगा, वहीं यहां से आने-जाने वाली गाड़ियों के परिचालन में काफी सुधार आएगा।
जानिए क्या है पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने पिछले साल प्रदेश सरकार की ओर से दायर एक याचिका (एमजेसी) पर जमीन ट्रांसफर की अनुमति दी है। इस याचिका में सरकार ने 2007 में जस्टिस एसएन हुसैन की पीठ की ओर से दिए गए पुराने आदेश में संशोधन की अपील की थी। उस फैसले में कहा गया था कि पटना जंक्शन के पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में फैले पूरे पार्क को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया जाए।
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कोर्ट ने फैसले में क्या कहा…
सोमवार को पीठ ने अधिवक्ता शंभू शरण सिंह की ओर से 2015 में दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि सरकार को पूरे पार्क को विकसित करने का आदेश दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 साल पहले दिए गए आदेश के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिंह ने पुराने आदेश में संशोधन की सरकार की याचिका का भी विरोध किया था। कोर्ट ने हालांकि पूरे मामले में शंभू शरण सिंह के कंस्ट्रक्टिव रोल की प्रशंसा की।
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सरकार की ओर से कोर्ट में रखे गए ये तर्क
मामले में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुनवाई के दौरान बताया कि पार्क के उत्तरी भाग का 16.31 एकड़ पहले से ही आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। दूसरी ओर रेल पटरियों के बगल में स्थित दक्षिणी हिस्से को रेलवे को ट्रांसफर की अनुमति दी जाए। इससे पटना जंक्शन का विकास हो सकेगा, जिससे लोगों को सहूलियत होगी।
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पटना जंक्शन के विस्तार से क्या होगा असर
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पटना जंक्शन का विस्तार हो सकेगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, यहां अब पैसेंजर गाड़ियों के लिए अलग स्टेशन बनाया जाएगा। इससे पटना जंक्शन से होकर जाने वाली कई सवारी गाड़ियां हार्डिंग पार्क में प्रस्तावित स्टेशन से चलाई जाएंगी। जिससे पटना जंक्शन पर लोड घटेगा और यात्री सुविधाओं में भी इसका असर नजर आएगा।
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