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कोर्ट ने CM नीतीश कुमार के खिलाफ दिए CBI जांच के आदेश, यह हैं पूरा मामला…

नई दिल्ली। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। विशेष पॉस्को कोर्ट ने सीबीआई के पटना एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। नीतीश कुमार के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

बता दें कि इस कांड में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर अश्विनी ने अर्जी दाखिल की थी कि नीतीश कुमार और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच करवाई जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई थी और इस केस को साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 2 हफ्तों में ही इस केस का ट्रायल शुरू किया जाए और 6 महीने के भीतर ही इसकी कार्यवाही पूरी हो। इस दौरान कोर्ट ने शेल्टर होम की देखभाल को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगाई ने कहा कि बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। आप अपने अधिकारियों को बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करने नहीं दे सकते। बच्चों को बख्शो।

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृह में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला गत वर्ष मई में प्रकाश में आया।