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मनीष सिसौदिया का चुनाव रद्द करने हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई चुनाव याचिका

नयी दिल्ली |

पटपड़गंज विधानसभा राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी प्रत्याशी प्रताप चन्द्र नें दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव याचिका डायरी नं 259691 दायर किया है जिसमें लिखा है कि मनीष सिसौदिया नें चुनाव लड्नें के लिए दाखिल अपने हलफनामें में राष्ट्रध्वज को कफ़न बनाकर जलाने का प्रिवेंशन ऑफ़ इसूल्ट टू नेशनल आनर एक्ट 1971 के तहत दर्ज मुकदमा नहीं दिखाया है, लिहाज़ा चुनाव रद्द किया जाये क्यूंकि RP Act 1951 के सेक्शन 33A के तहत में चार्जशीट बनने पर चुनावी एफिडेविट में बताना जरुरी है |

नंदनगरी थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 696/2013 में दिल्ली पुलिस के एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर नें प्रताप चन्द्र को पत्र द्वारा बताया था कि इस मुक़दमे में चार्जशीट तैयार हो गई है और थानाध्यक्ष नंदनगरी को निर्देशित किया गया है कि तैयार चार्जशीट कोर्ट में जल्द दाखिल करें जिससे ट्रायल हो सके |

इसी याचिका में दूसरा आधार ये बताया गया है कि RP Act 1951 के सेक्शन 126 के तहत चुनाव प्रचार, मतदान से 48 घंटे पहले पार्टी / प्रत्याशी का बंद हो जाना चाहिए

3)    In this section, the expression “election matter” means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.

परन्तु आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का प्रचार मतदान वाले दिन भी तमाम बस शेल्टर, बोर्ड, शौचालयों पे प्रचार डिस्प्ले लगा रहा |