बेनामी लेन-देन निषेध कानून के तहत आयकर विभाग पिछले 2 साल में 6,900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। इस बात की जानकारी विभाग ने मंगलवार को विज्ञापन के जरिए दी है।
आयकर विभाग ने विज्ञापन में कहा है कि बेनामी लेन-देन से जुड़े लोगों को 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही संपत्ति की कीमत के 25% के बराबर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं गलत सूचना देने वाले लोगों को 5 साल तक की सजा हो सकती है और बेनामी संपत्ति की कीमत के 10% तक जुर्माना भी लगता है। आयकर विभाग ने अपील की है कि लोग बेनामी लेन-देन खत्म करने में मदद करें।
बता दें कि 1 नवंबर 2016 को देश में संशोधित बेनामी कानून लागू हुआ था। बता दें कि जब किसी चल या अचल संपत्ति का असली मालिक टैक्स से बचने के लिए उसे किसी और के नाम कर देता है तो यह बेनामी संपत्ति कहलाती है। 2016 में बने कानून के तहत ऐसा करना गैर-कानूनी है और ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों का दंड देने का प्रावधान है।