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शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई

 

 

 

नई दिल्ली। महाराष्ट्र का सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से शिवसेना को बताया गया कि आज बेंच का गठन संभव नहीं है। कल यानि 13 नवम्बर को सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। शिवसेना एक और दूसरी याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को चुनौती देने जा रही है। उस याचिका पर भी कल ही कोई फैसला होगा।

इस याचिका को कल सुबह साढ़े दस बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन किया जा सकता है। शिवसेना ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें राज्यपाल ने समर्थन का पत्र देने के लिए समय देने से इनकार कर दिया था। शिवसेना ने राज्यपाल से कहा था कि उसे एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के लिए तीन दिनों का समय दिया जाए, जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया।

शिवसेना ने अपनी याचिका में कांग्रेस और एनसीपी को भी पक्षकार बनाया है। शिवसेना ने कहा कि राज्यपाल सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी को विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने का अवसर दिए बिना ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि किसके पास बहुमत है और किसे नहीं। शिवसेना ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, जहां भाजपा को 48 घंटे दिए गए वहीं शिवसेना को महज 24 घंटे का समय दिया गया।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, जबकि एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। राज्य में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 145 का है।