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हरियाणा सरकार ने फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता को लिया वापिस अधिसूचना जारी

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार  ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में प्रवेश करते समय फेस मास्क पहनना की अनिवार्यता को वापस ले लिया है। अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500/- रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।


चेयरमैन ने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करें। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है।
उपायुक्त ने बताया कि हालांकि जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है लेकिन हमें अभी भी सावधानी व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आमजन से अपील है कि वे कोविड नियमों के अनुसार व्यवहार करते हुए मास्क, सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। कोरोना रोधी दवा की दोनों डोज अवश्य लगवाएं।