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अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ याचिका पर सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाराजगंज कोतवाली सदर डायल 100 इंचार्ज हेड कांस्टेबल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने हेड कांस्टेबल कुंज बिहारी मणि की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अपनायी गयी प्रक्रिया व नीति हलफनामे के साथ दाखिल करने को कहा है।
याची 8 दिसम्बर 84 को नियुक्त हुआ। उसके खिलाफ कोई शिकायत नहींं है। सेवा पंजिका बेदाग है। कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहींं हुई है। बेहतर सेवा के बावजूद उसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है। 8 जुलाई 19 का आदेश अनुच्छेद 14 व 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसे मनमाने ढंग से सेवानिवृत्त किया जा रहा है।