Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

कोरोना का असर : उत्तराखंड सचिवालय 25 मार्च तक बंद, ‘वर्क फ्रॉम होम’ शुरू

 

देहरादून। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासन ने एहतियात बरतते हुए उत्तराखंड में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में गुरुवार से ‘वर्क फ्रॉम होम’ का फरमान जारी कर दिया है। राज्य सचिवालय को भी 25 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने इस आशय के आदेश आज शाम यहां जारी कर दिए हैं।

उत्तराखंड में कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला तीन दिन पहले आया था, जब संक्रमित आईएफएस ट्रेनी को देहरादून से ऋषिकेश भेजकर एम्स में भर्ती कराया गया। वह पिछले दिनों स्पेन से लौटा था। इधर, राज्य में संदिग्ध मरीजों की संख्या में निरंतर हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियात और सतर्कता बरती जा रही है। सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट है, इसीलिए गुरुवार से सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों को अब घर से काम करने को कहा गया है।

मौजूदा स्थिति में कोरोना संक्रमण की त्वरित प्रकृति के मद्देनजर और नियंत्रण के लिए इस पर निरंतर प्रभावी रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मचारीगणों तथा आगंतुकों के आवागमन के दृष्टिगत सचिवालय एक सप्ताह (19 से 25 मार्च तक) बंद रहेगा इस दौरान सभी कार्मिक अपने आवास से कार्य करेंगे तथा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। बहुत जरूरी कार्य हुआ तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी सचिवालय में भी आकर कार्य कर सकेंगे।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण एक अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसे महामारी घोषित किए जाने के बाद केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बावजूद मौजूदा स्थिति में इस संक्रमण पर पूरी तरह रोकथाम के लिए निरंतर कार्रवाई और अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक हो गया है। इस क्रम में विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी है।

मुख्य सचिव ने आज यहां जारी आदेश में कहा है कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव प्रभारी विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय अध्यक्ष (आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल, सफाई व्यवस्था आदि को छोड़कर) अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलाएं, जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्य हित में अत्यंत आवश्यक है। शेष कार्मिकों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सभी कार्मिक फोन पर उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय बुलाए जाने की दशा में कार्यालय पहुंच कर बताये गए शासकीय कार्य को संपादित करेंगे।

जिलाधिकारीगण कोविड 19 की रोकथाम तथा अन्य किसी शासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। इस उद्देश्य से उनके आदेश पर उक्त अधिकारी या कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति तथा बताए गए कार्य को संपादित कराना बाध्यकारी होगा। यह निर्देश 19 से 25 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।