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compensation on road accident: bihar govt will give rupees five lakh compensation in case of road accident death : बिहार में 15 सितंबर से सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा

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हाइलाइट्स

  • नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
  • सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा
  • गंभीर रूप से घायल होने पर मिलेंगे 50 हजार रुपये
  • 15 सितंबर 2021 से लागू होगा मुआवजे का ये नियम

पटना:
पूरे बिहार में 15 सितंबर से राज्य सरकार ने एक बड़ा नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। इस नियम के तहत सड़क दुर्घटना में मौत और घायल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान बनाया गया है।

बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेगा मुआवजा
18 अगस्त को इससे जुड़ी एक चिट्ठी जारी की गई है। ये चिट्ठी परिवहन विभाग के सचिव ने जारी की है। इस चिट्ठी में मुआवजे के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। इस खत में लिखा गया है कि ‘बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 एवं बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली, 2021 अधिसूचित करते हुए इसे दिनांक 15.09.2021 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।’
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सड़क दुर्घटना में मौत पर 5 लाख रुपये का मुआवजा
खत में आगे लिखा गया है कि ‘इस नियमावली के अधीन राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे। इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है।’
देखिए ये चिट्ठी

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बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन
चिट्ठी में सचिव ने आगे लिखा है कि ‘इस हेतु बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। इस निधि से सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा इस मद से वास्तविक देनदारों को तत्काल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी एवं तपश्चात संबंधित बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूर्त्ति प्राप्त की जाएगी।’
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सावधानी से चलाएं गाड़ी
इस चिट्ठी में आप बाकी जानकारी भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। साथ ही नवभारत टाइम्स बिहार-झारखंड की डिजिटल टीम आपसे आग्रह करती है कि सड़क पर गाड़ी बेहद सावधानी और ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से चलाएं। क्योंकि किसी की मौत पर मुआवजा तो मिल सकता है लेकिन घर के एक सदस्य के नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए सड़क पर आराम से गाड़ी चलाएं, दुर्घटना से अच्छा है कि आप देर से घर या दफ्तर पहुंचें।

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