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त्योहारों के बाद नदियों में मूर्ति विसर्जित करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, अब ऐसा किया तो होगी सजा

नई दिल्ली। भारत एक धार्मिक आस्था वाला देश है, जहां पर कई तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि इस देश में लोग अपनी आस्था के आगे अपने पर्यावर्ण की बलि देने को भी तैयार हैं। यही कारण है कि कई तरह के उत्सव के बाद हमें नदियों में फूल, मूर्तियां और विसर्जित की गई कई तरह की सामग्री देखने को मिलती है, जो कि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है।

हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाते हुए त्योहारों के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिमाएं विसर्जित करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 सूत्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गंगा या उसकी सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जित करचते हुए पाया जाता है, तो उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी नदियों के सभी घाटों को बंद करने का निर्देश भी दिया है। केंद्र की ओर से यह दिशानिर्देश उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को भेजे हैं। यह दिशानिर्देश नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए हैं। वहीं इन नियमों को तोड़ने पर भारी सजा का भी इंतजाम किया गया है।