Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत पाया हलफनामा

 

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता व रामपुर से सांसद मो. आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। अब्दुल्ला रामपुर के स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने यह आदेश अब्दुल्ला आजम द्वारा गलत आयु दिखाकर चुनाव लड़ने के आधार पर दिया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम से बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान हार गये थे। काजिम अली खान ने उस समय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अब्दुल्ला की आयु को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। काजिम अली खान का कहना था कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए लेकिन अब्दुल्ला उस समय 25 वर्ष के नहीं थे। आरोप था कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा था। उस समय निर्वाचन अधिकारी ने काजिम अली खान की आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके बाद काजिम अली ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।