Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

आम आदमी पार्टी के विधायक पर चलेगा दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हें। दरअसल न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को लेकर सुनवाई की। हालांकि विधायक जमानत पर हैं। राजीव राणा नामक व्यक्ति ने विधायक सोमदत्त को लेकर शिकायत की थी। सोमदत्त पर वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उपद्रव फैलाने, एक व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने और मारपीट करने का आरोप था।aap-mla-somdatta-accused-of-start-violance-in-assambaly-election_591d480d05cfb

यदि वे दोषी पाए गए तो उन्हें अधिकतम 7 वर्ष के कारावास का दंड भोगना पड़ सकता है। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रूबी नीरज कुमार द्वारा सदर बाजार क्षेत्र से विधायक सोमदत्त को लेकर आरोप तय किए। विधायक सोमदत्त पर गलत तरह से उपद्रव रोकने, लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने और असंगत तरह से एकत्रित होने का आरोप तय किया गया है।

गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए न्यायालय ने 27 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग पुलिस थाने में वर्ष 2015 में सोमदत्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमदत्त पर आरोप थे कि प्रचार के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ संजीव राणा के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें घसीटकर सड़क तक ले गए और वहां उन्हें पीटा गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published.