आधार से पैन नंबर को लिंक कराने की समय सीमा को पांचवी बार सीबीटी ने बढ़ाया है. इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस सीमा को 31 मार्च 2019 तक के लिये कर दिया है. इस साल मार्च तक करीब 33 करोड़ पैन में से 16.65 करोड़ आधार से जोड़े जा चुके हैं.
31 मार्च 2019 तक करा सकते हैं लिंक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है.ऐसे में कहा गया था कि यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो शनिवार तक हर हाल में ये काम कर लीजिए, नहीं तो आप कई तरह की मुश्किल में फंस सकते हैं.जो लोग 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं, समय अवधि बढ़ने से अब वो पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.