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सुप्रीम कोर्ट का फैसला : अयोध्या में विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन

 

नई दिल्ली। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी है। यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने को कहा है। वहीं, कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा के सभी दावे खारिज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और पांच एकड़ की जमीन दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाए। विवादित भूमि पर मंदिर बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है।

सुन्नी पक्ष को दूसरी जगह जमीन मिलेगी : चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू बाहर सदियों से पूजा करते रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर स्कीम बताए।