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कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- रातों रात नहीं हो…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कश्मीर घाटी में सामान्य स्थित बहाल करने के लिए समय चाहिए क्योंकि कुछ भी एक रात में नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ को केंद्र सरकार ने सूचित किया कि वह राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जिसके बाद न्यायालय ने यह माना की सामान्य स्थिति वापस लाने में समय लगेगा।

दरअसल, कांग्रेस नेता तेहसीन पूनावाला ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। फिलहाल, अदालत ने पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे दो सप्ताह के लिए टाल दिया है।

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न्यायालय ने इस बात पर जोर देकर कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और अदालत इस समय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि घाटी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को प्रयास जारी रखने दिया जाय।

वहीं केंद्र सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में घाटी में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि 2016 में हुए उपद्रव में 47 लोग मारे गए थे लेकिन वर्तमान में एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया है।

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि वह स्थिति की दिन प्रतिदिन समीक्षा कर रही है और कम से कम मानवाधिकारों के उल्लंघन हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब हो कि पिछले हफ्ते संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करके जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है, जिसके बाद से ही राज्य में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया।