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देश के इस राज्य में पहली बार लागू होगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट

नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर सामान बेचने वालों के दिन बहुरने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 राज्य में लागू करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि सड़क पर सामान बेचने वालों व फेरीवालों को सरकार वैध करेगी और यह एक्ट लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य होगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि इस अधिनियम के तहत 28 नगर वेंडिंग समितियों का गठन किया गया है और एक अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया कि समितियों का चुनाव भी हो गया है, प्रत्येक समिति में 30 सदस्य हांगे। उनकी टीम के रूप में 12 विक्रेता या फेरी वाले, जबकि बाकी सदस्य अधिकारी, टाउन प्लानर, पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस, आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होंगे।

केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी और अन्य विभागों को अपने संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटियों के माध्यम से विक्रेताओं का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। सर्वे पूरा होने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

केजरीवाल ने कहा, “लाइसेंस में मालिक का नाम, पता और वेंडिंग की जगह होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे किसी के द्वारा परेशान न हों।“ उन्होंने कहा कि पहले सड़क विक्रेताओं को पुलिस और अन्य निकायों द्वारा परेशान करते हुए जबरन हटा दिया जाता था। केजरीवाल ने कहा, “अब विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनसे जबरन वसूली और उत्पीड़न समाप्त हो सकेगा।“

बता दें कि कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम-2014 में पारित किया गया था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में सड़क पर सामान बेचने वालों को विनियमित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करना निहित है। इसे 2012 में लोकसभा में तत्कालीन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा ने पेश किया था।