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सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर बरी, साढ़े सात साल बाद मिली राहत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिल गई है।

17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अपनी मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर के एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार के साथ संबंध हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ
आईपीसी की धारा 498 A, 307 के तहत केस दर्ज किया था। थरूर पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया गया था। लेकिन साढे सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था।

जहर से हुई थी मौत
एम्स के मेडिकल बोर्ड ने 29 सितंबर 2014 को सुनंदा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपा थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं। डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बायें हाथ पर था। नकी मौत गैर-प्राकृतिक और अचानक हुई।