कोलकाता में 3 फरवरी की शाम को शुरू हुआ सीबीआई बनाम ममता बनर्जी के बीच मामला आज भी जारी है। इसी मसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सवाल पूछा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम पुलिस आयुक्त को खुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे। हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे।
दूसरी तरफ बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पीएम मोदी की रैली के दो दिन बाद सीबीआई राजीव कुमार के घर पहुंची। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के नाम पर पुलिसवालों को परेशान कर रही है। जबकि डीजीपी ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में सीजेआइ के अलावा जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।
इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि शारदा चिटफंड घोटाले में उसे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ ठोस सामग्री मिली है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और समन की अनदेखी कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा था कि यदि पुलिस आयुक्त साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे तो हम उनसे सख्ती से पेश आएंगे और वह इसे भूलेंगे नहीं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार रात से ही धरने पर बैठी हुई हैं।
वहीं दूसरी ओर राज्य की मुखिया केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी के धरने का आज तीसरा दिन है। बहुचर्चित चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में जब सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची, तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें धर लिया। अब ममता बनर्जी, केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर धरना दे रही हैं।