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देश में अर्धसैनिक बलों के 6 लाख जवानों को मिला यह बड़ा अधिकार

नई दिल्ली। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों ने एक ही मांग हमेशा से उठाई है कि उनके साथ भी समान बर्ताव ह और उन्हें भी नियम के अनुसार सारी सुविधाएं मिलें। उनकी इस मांग को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने सुरक्षाबलों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब अर्धसैनिक बलों की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 60 साल कर कर दी गई है।

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गृह मंत्रालय ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया है। जिसके तहत देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं देने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के जवानों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। गौरतलब हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड अधिकारी देव शर्मा की याचिका पर ही सुनवाई करते हुए इस संबंध में फैसला लिया था।

इस फैसले में यह कहा गया था कि गृह मंत्रालय अगले 4 माह में यह सुनिश्चित करे कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंक में सेवानिवृत्ति की उम्र समान हो। सुनवाई के समय याचिकाकर्ता ने अधालत के सामने यह दलील दी थी कि कुछ बलों को 60 साल की सेवानिवृत्ति का लाभ मिलता है, जबकि कई बलों के जवानों को यह नहीं मिलता। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द असामनता दूर करने का आदेश दिया था।