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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, कहा- नहीं बढ़ाई जाएगी NRC की डेडलाइन

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मुद्दे को चुनावी भाषणों में जोर शोर से इस्तेमाल करती नजर आती है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत एनआरसी मुद्दे पर बीजेपी के रवैये से खफा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा है कि सरकार एनआरसी मुद्दे को जबरन रोकना चाहती है।

बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी की प्रक्रिया को दो हफ़्तों तक रोकने के लिए अर्जी लगाई थी। सरकार ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अभी सुरक्षाबलों की कमी है इसी कारण से इसे दो हफ़्तों तक रोक दिया जाए। केंद्र सरकार की इस अपील पर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ”ऐसा लगता केंद्र एनआरसी के काम को रोकने पर तुला हुआ है।”

वहीं अदालत ने ये भी साफ़ कर दिया है कि एनआरसी के लिए दी गयी डेड लाइन को नहीं बढ़ाया जाए। अदालत ने कहा कि एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की जो तारीख है, उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ”सरकार तय समय-सीमा के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है.” इसी के साथ उन्होंने इस बात पर ही जोर दिया कि NRC में किसी भी विदेशी को शामिल नहीं किया जाए और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी भारतीय नागरिक इस लिस्टिंग में छूट न जाए।

बता दें, केंद्र सरकार की आखिरी तारीख को बढ़ाने की दलील पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर.एफ नरीमन की पीठ ने सरकार से सख्त होते हुए कहा, ”हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि गृह मंत्रालय NRC की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने पर तुला हुआ है और वह इस अदालत द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों पर पानी फेरने में लगा है।”