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आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गैरजमानती वारंट

 

 

लखनऊ। रामपुर की जिला न्यायालय ने बुधवार को सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध गैरजमानती वांरट जारी कर दिया है।

यह मामला आजम के पुत्र अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा हुआ है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। रामपुर एडीजे-छह के न्यायालय में आज न तो अब्दुल्ला आजम पहुंचे और न ही उनके पिता आजम खान व मां तंजीन फातिमा। न्यायालय कक्ष में तीनों के प्रस्तुत न होने के मामले को एडीजे-छह ने गम्भीरता से लिया और तीनों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में एडीजे-छह की ओर से अगली सुनवाई की तारीख दो दिसम्बर तय की गयी है। अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप है। इस पर ही न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।