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NGT ने इस दिग्गज कार कंपनी पर लगाया 500 करोड़ का जुर्माना, जाने पूरा मामला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को जर्मन कार निर्माता फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को दो महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने नवंबर में फॉक्सवैगन से कहा था कि वह एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 100 करोड़ रुपये जमा कराए। एनजीटी ने कहा कि कंपनी ने पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया, जो केवल वाहन उत्सर्जन को परीक्षण के दौरान कम करता था।

बाद में, ट्रिब्यूनल द्वारा स्थापित चार सदस्यीय समिति ने अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन के माध्यम से दिल्ली में वायु प्रदूषण में योगदान के लिए फॉक्सवैगन को 171.34 करोड़ रुपये का दंड देने के लिए कहा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फॉक्सवैगन कारों ने 2016 में दिल्ली में अनुमानित 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड जारी किया।

नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्रदूषक है जिसे हृदय और फेफड़ों के रोगों के कारण जाना जाता है।पैनल ने भारत में 3.27 लाख फॉक्सवैगन कारों के आधार पर जुर्माने की राशि की गणना की। पैनल ने ट्रिब्यूनल को बताया कि ऑटोमोबाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे प्रचलित स्रोत है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊंचे स्तर तक लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा और श्वसन संक्रमण हो सकता है।