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दिल्लीवालों एक और बड़ी सौगात, सीएम केजरीवाल ने पानी का बकाया बिल किया माफ

 

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानीवासियों को एक और तोहफा देते हुए पानी का अब तक का सारा बकाया बिल माफ करने की घोषणा की है।साथ ही उन्होंने अगले पांच साल में प्रत्येक घर को 24 घंटे पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराने की भी घोषणा की।

दिल्ली को आठ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऐसे में पानी के बकाया बिल पर माफी की इस योजना में छूट का लाभ कालोनी की श्रेणी के अनुसार मिलेगा। सरकार ने 31 मार्च तक के बकाया बिल माफ किए हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 30 नवंबर से पहले मीटर लगवाए हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

केजरीवाल ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के रिकॉर्ड को स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए बकाया राशि माफ करने की योजना लाए हैं। उन्होंने पानी के बिलों में कुछ खामियों को स्वीकारते हुए कहा कि इनमें से कुछ बकाया उपभोक्ताओं के कारण है जबकि कुछ गलत बिलिंग के कारण भी हैं।

उन्होंने कहा कि ए और बी श्रेणी की कालोनियों को 25 प्रतिशत, सी श्रेणी की कॉलोनी का 50 और डी श्रेणी की कॉलोनी का 75 प्रतिशत पानी का बिल बकाया माफ किया गया है। इससे क्रमश: 70082, 76125 और 344271 उपभोक्ताओं को फायदा होगा। ई, एफ, जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों के पानी के बिल का पूरा बकाया सरकार ने माफ किया है। इससे 17,69,981 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। केजरीवाल के मुताबिक सरकार को इससे 600 करोड़ रुपये की आय होगी।

केजरीवाल ने कहा कि जनता मुख्यधारा में शामिल होने और पानी के मीटर लगवाने के लिए आवेदन कर सकती है। उन्होंने कहा कि बिलिंग सिस्टम में कमी और कुछ उपभोक्ताओं के कारण लोगों का पानी का बकाया बहुत बढ़ गया है। इस माफी योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके घर पर चालू मीटर हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं लेकिन अब पानी आता है बिल नहीं। केजरीवाल ने अगले पांच साल में दिल्ली के हर घर को 24 घंटे पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराने का भी दावा किया।

उल्लेखनीय है कि घरेलू उपभोक्ताओं पर लगभग 2500 करोड़ रुपये और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर लगभग 1500 करोड़ रुपये पानी बिल का बकाया है। इस योजना के तहत विलंब से भुगतान सरचार्ज 31 मार्च तक का पूरा माफ होगा। हालांकि बिल की मूल रकम पर कालोनी की श्रेणी के अनुसार ही छूट मिलेगी।