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IRCTC घोटाला : कोर्ट ने दी लालू यादव को बड़ी राहत, मिली जमानत

आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी की तरफ दायर किए गए दो मुकदमों में अदालत द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 19 जनवरी 2019 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट द्वारा यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया।

बता दें कि लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला मामले में रांची में सजा काट रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह रांची के अस्पताल में भर्ती हैं। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

पटियाला हाउस अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा था उन्हें बताया गया है कि आरोपी अपने बीमार होने के कारण पूर्व दिशा-निर्देश के अनुसार अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं इसलिए उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

कोर्ट द्वारा लालू यादव को जमानत देने के साथ ही सीबीआई और ईडी को यह निर्देश भी दिए गए कि वह पेश किए दोनों मामलों में जमानत याचिका पर अपना जवाब पेश करे।यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।

वहीं लालू यादव के अलावा इस मामले में सुनवाई के लिए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अदालत पहुंच गए हैं। जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 19 जनवरी 2019 तक के लिए मुलतबी कर दिया है।

ईडी ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य लोगों के जमानत आवेदन का विरोध किया कि वे प्रभावशाली व्यक्ति है जो राहत देने पर जांच में बाधा डाल सकते हैं। मामला एक निजी फर्म को दो आईआरसीटीसी होटलों के परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।