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हरियाणा में गुटखा, पान, मसाला, तंबाकू पर एक साल के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध, आदेश जारी

सिरसा, 14 सितंबर।(सतीश बंसल)
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी एक वर्ष के लिए
गुटखा, पान, मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन
विभाग आयुक्त द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित
अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि 7 सितंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम 2011
के विनियम, 2.3.4 तथा (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) विनियम 2011 के विनियमों 3.1.7 के
अंतर्गत एंटी केकिंग (विस्तारत अनुमति से पर) में प्रतिबंधित किया है। अब खाद्य एवं औद्याधिक प्रशासन
विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तंबाकू
विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री का जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों की उल्लंघना
करने वाले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।