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सरकार ला रही नया अध्यादेश, कर्ज में डूबे कंपनियों का नहीं निकलेगा ‘दिवाला’

अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है और आप उसे नहीं चुकाने में असमर्थ है या फिर आपको लग रहा है हो कि इसकी वजह से दिवाला निकलने से डर रहे हैं तो अब इसकी चिंता छोड़ दीजिए. केंद्र सरकार ने इसका इंतजाम कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिवाला से संबंधित एक नए अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दे दी है. ये कानून आपको लिए गए कर्ज से राहत देने में मददगार है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानि (IBC) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने को अपनी मंजूरी दे दी.

बता दें कि इस संशोधन के तहत कोरोना वायरस महामारी के चलते किसी कंपनी द्वारा बैंक कर्ज के भुगतान में असफल रहने पर उसके खिलाफ दिवाला कानून के तहत कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जायेगी.

सूत्रों का कहना है कि 25 मार्च के बाद से भुगतान में असफल रहने पर कुछ समय तक के लिये दिवाला प्रक्रिया के तहत कार्रवाई नहीं की जायेगी.