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न्यायाधीश दाना सैब्राव ने ट्रम्प को फटकार, दिए ये निर्देश…

सीमा पर बिछड़े नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका की अदालत ने फटकार लगाई और कहा ये काम 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए…

ज्ञात हो कि ट्रंप प्रशासन ने सीमा पर बसे प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग करने का अमानवीय निर्णय जारी किया था. 

यहाँ पर अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में संघीय अधिकारियों को लोगों को उनके नाबालिग बच्चों से अलग करने का काम रोकने का निर्देश दिया है.

अमेरिकी अदालत के कड़े निर्देश 

अमरीकी अदालत ने प्रशासन को पांच साल से कम उम्र के बच्चों को 14 दिनों के भीतर  और अन्य नाबालिग बच्चों को 30 दिनों के अंदर उनके परिजनों से वापस मिलाने का कड़ा निर्देश जारी किया है.

जानकारी के अनुसार अदालत के संघीय न्यायाधीश दाना सैब्राव ने अपने आदेश में कहा कि अभी तक अपने बच्चों से संपर्क करने में असमर्थ रहे परिजनों को उनके बच्चों से 10 दिनों के अंदर मिलवाया जाए.

बता दें कि अमेरिका ने अप्रैल में दूसरे देशों से आकर बसने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई थी, जिसे आलोचना के बाद पिछले सप्ताह हटा दिया गया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मेक्सिको सीमा पर 2,575 नाबालिग बच्चों को उनके माता -पिता से जुदा कर दिया था.