चुनाव डेस्क|
लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है | बीते रविवार को चुनाव आयोग ने देश में होने वाले लोकसभा चुनवों के सम्बन्ध में प्रेस कांफ्रेंस कर सभी दिशा निर्देश दे दिए हैं.सबसे बड़ी बात आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब कोई भी नेता अपने प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग का मुंह देखेगा साथ ही अगली सरकार के गठन तक कोई भी मंत्री नहीं रहा|लेकिन क्या आप जानते हैं क्या आचार संहिता …
क्या है आदर्श आचार संहिता?
आदर्श आचार सहिंता राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किए कुछ निर्देश होते हैं और हर पार्टी और उम्मीदवारों को इन नियमों को पालन करना होता है. इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर उम्मीदवारों या पार्टियों पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. किसी भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उस क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है और राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी, उम्मीदवार एक अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम कर सकते हैं. अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह पूरे देश में लागू होती है अन्यथा उन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होती है, जहां चुनाव होने हैं.
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सामान्य नियम :
- कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।
- राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत।
- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि।
- किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें।
- किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें।
- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों।
राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम :
- सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए।
- दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहॉं निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है।
- सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें।
- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें।
जुलूस संबंधी नियम :
- जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें।
- जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो।
- राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें।
- जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाए।
- जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके।
मतदान के दिन संबंधी नियम :
- अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें।
- मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो।
- मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए।
- मतदान केन्द्र के पास लगाए जाने वाले कैम्पों में भीड़ न लगाएं।
- कैम्प साधारण होने चाहिए।
- मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें।