नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिव्यांग लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की श्रेणी में थैलीसीमिया, सिकल सेल और हीमोफिलिया के मरीजों को भी शामिल करने का दिशानिर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है।
याचिका वकील रीपक कंसल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफिलिया के मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन मरीजों को भी द राईट्स ऑफ पर्संस विद डिजेबिलिटीज एक्ट की धारा-34 के तहत शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी दिव्यांगों की सूची में आरक्षण दिया जा सके।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षा और नौकरियों के लिए दिव्यांगों की सूची में इन्हें शामिल नहीं कर दिव्यांगों के मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफिलिया के मरीजों को बेंचमार्च दिव्यांगता की सूची से बाहर कर इन रोगों से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।