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दिल्ली: जहांगीरपुरी एक अदालत ने उन पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि आठ दिनों के लिए बढ़ा दी,

जहांगीरपुरी में आरोपियों के खिलाफ 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था,हिंसा के कथित मुख्य साजिशकर्ता’ अंसार के अलावा सोनू, सलीम, अहीर और दिलशाद को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने पांचों को आठ दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया, सोनू को हिंसा से जुड़े एक वीडियो में गोली चलाते देखा गया था, इस बीच अदालत ने आरोपी सांवर कालिया, सद्दाम खान, अनवर, चांद और सलमान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

अदालत ने कहा, “आरोपियों को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है. उन्हें एक मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए.” बहस के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से आगे की पूछताछ करना और सभी सह-आरोपियों का एक-दूसरे के आमना-सामना कराना जरूरी है. पुलिस ने कहा कि घटना की कड़ियों को जोड़ने, हर आरोपी की भूमिका समझने।

अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा, “अपराध में शामिल सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जरूरत है.” अदालत ने मामले के चार आरोपियों-अक्सर, मोहम्मद अली, गुलाम रसूल और शेख हामिद को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली के जहांगीपुरी इलाके में बीते शनिवार हनुमान चालीसा के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें छिड़ गई थीं, जिसमें आठ पुलिकर्मियों सहित कुल नौ लोग घायल हुए थे