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GST काउंसिल का बड़ा फैसला- NIL जीएसटी वाले कारोबारियों की लेट फीस माफ

कोरोना वायरस संक्रमण महामारी संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कर दाता व्यापारियों को राहत दी गई है इस बार छोटे करदाता व्यापारियों को जीएसटी लेट फीस से राहत मिली है. सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9 फीसदी ब्याज चुकाना होगा.

जीएसटी की बैठक में कोविड -19 महामारी के दौरान जीएसटी लेट फीस में माफी देने पर सहमति बनी. इसके मुताबिक निल जीएसटी वाले कारोबारियों का जीएसटी लेट फीस माफ कर दी जाएगी. इसके अंतर्गत जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक जीएसटी लेट फीस माफ की जाएगी. जीएसटी 3बी के लिए लेट फीस 500 रुपये प्रति माह देना होगा.

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर चर्चा हुई. कंपनसेशन सेस को लेकर जुलाई में होने वाली जीएसटी काउंसिल कि बैठक में चर्चा होगी 5 करोड़ रूपये तक टर्नओवर कारोबारियों वालों को 18% के बजाय 9% ब्याज देना होगा.

मई, जून और जुलाई के रिटर्न भरने पर ब्याज दरों में राहत दी जाएगी. रिटर्न भरने के ड्यू डेट को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. 5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाले छोटे कारोबारी मई, जून और जुलाई के रिटर्न सितंबर 2020 तक फ़ाइल कर सकते है. इन कारोबारियों से सितंबर तक लेट फीस नहीं ली जाएगी.