पटना। निर्भया काण्ड के चार में से एक दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद की फेमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगायी है। उसकी याचिका पर न्यायाधीश रामलाल शर्मा ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है यानी पति की फांसी से एक दिन पहले।
अक्षय ठाकुर को इस मामले में सजा होने के बाद से उसकी पत्नी अपनी ससुराल लहंग कर्मा गांव में रह रही है। उसका कहना है कि उसके पति की फांसी तय है लेकिन वह विधवा के रूप में नहीं जीना चाहती, इसलिए उसकी फांसी से पहले ही तलाक लेना चाहती है। उसके वकील का कहना है कि महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक ले सकती है। इसी नियमों के तहत अगर बलात्कार के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है तो पत्नी को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार है।