उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके और समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव की एक मामले में मुश्किलें बढ़ रही हैं। वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर फोन करके धमकी देने वाले मामले में मुलायम को क्लीन चिट देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।
सीजेएम ने इस मामले में सोमवार को परिवारवाद के रुप में दर्ज करने का आदेश देते हुए वादी को 11 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने को कहा है।
बता दें कि अमिताभ ठाकुर ने 10 जुलाई 2015 को गोमतीनगर थाने में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फोन पर धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। हालांकि इसके बाद 2 अक्तूबर, 2015 को दरोगा कृष्णानंद तिवारी और फिर 9 अक्तूबर 2018 को अनिल कुमार यादव ने मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देते हुए इसे फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था।
इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने इसे कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि मुलायम और उनके बीच किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतभेद नहीं है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि विवेचक ने मुलायम राजनीतिक रसूख को देखते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।