Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

अगर आप नहीं जानते 01 सितम्बर के बारे में ये बातें तो हो सकता है आपको भारी नुकसान

आज एक सितम्बर से सरकार ने कई नियम बदले हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिये इन नीचे दिए गए बातों का नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान.

आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी. अगर आपने नहीं भरा है, तो फिर एक सितंबर यानी आज से पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाएं.

  • एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.

  • बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए और वाहन की बीमा नहीं होने पर 2 हजार रुपए पेनल्टी लगेगी.
  • आज से आप अब कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे.
  • सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा.
  • बीमा कंपनियां अब भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ व दंगे से वाहनों में होने वाले नुकसान के लिए बीमा क्लेम देंगी
  • आज से ऑनलाइन रेल टिकट बुक करना महंगा हो गया है. आईआरसीटीसी के पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अब सर्विस चार्ज भी देना होगा. सर्विस चार्ज सभी श्रेणियों पर लगेगा. इसके लिए लोगों को 15 से 30 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे.

  • गैर-एसी क्लास के लिए 15 रुपये प्रति टिकट और AC क्लास के लिए 30 रुपये प्रति टिकट सेवा शुल्क वसूला जाएगा. और जीएसटी अलग से वसूला जाएगा.
  • बैंक अधिकतम 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे. केंद्र सरकार इस संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है.
  • अब लोन लेकर घर खरीदना भी सस्ता हो गया है. भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है. अब एक सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी.
  • केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किये गए हैं.
  • पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार नई स्कीम लाई है. ये स्कीम एक सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी. टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. इसके साथ ही ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी.
  • वित्त वर्ष में एक या अधिक बैंक खातों, सरकारी बैंकों या डाक घरों से कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी निकाली तो 2% टीडीएस कटेगा. जो लोग 31 अगस्त तक 1 करोड़ निकासी की लिमिट पूरी कर चुके हैं उन्हें अब हर विड्रॉल पर टैक्स देना पड़ेगा.