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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में आरोपित की जमानत रद्द की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से आरोपित को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपित को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

मृतक की पत्नी ने दायर याचिका में कहा था कि आरोपित को राजस्थान हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2020 को जमानत दी थी। याचिकाकर्ता के पति अमित को 2017 में जयपुर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जयपुर की इस महिला ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ केरल के मलयाली लड़के से शादी की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये ऑनर किलिंग का खुला मामला है जिसमें अंतरजातीय विवाह में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ महिला ने शादी की थी।

घटना के दिन लड़की के मां और पिता एक शार्प शूटर के साथ उसके घर में घुस गए जिसने उसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा जय सिंह ने कहा कि आरोपित; लड़की का अपहरण करना चाहते थे और उसकी रक्षा पड़ोसियों ने की थी। घटना के समय लड़की छह महीने की गर्भवती थी।

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