Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

लखनऊ: बोर्ड परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू, डीएम ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

माह फरवरी एवं मार्च में बोर्ड परीक्षाओं एवं महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू कर दी गई है. लखनऊ के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि बिना पूर्वानुमति के 5 अथवा अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रदर्शन-धरना इत्यादि कार्यों पर निषेध लगा दिया गया है. कोई भी व्यक्ति जनपद की नगर निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा अन्य शस्त्रादि धारण नहीं करेगा एवं न ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा.

धारा 144 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निषेधात्मक आदेश निर्गत किया गया है परंतु विवाह, पारिवारिक उत्सव एवं शव यात्रा संबंधी जुलूसों और ऐसे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम जो सरकारी विभागों के द्वारा संचालित प्रेक्षागृहों में आयोजित किए जा रहे हैं, उक्त निरोधात्मक आदेश से मुक्त रहेगें. यह आदेश 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा. 

चूंकि प्रदेश ने हाल ही में कासगंज हिंसा एवं अमेठी गैंगवार का दंश झेला है और बोर्ड परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं. अत: राजधानी में असामाजिक तत्वों को सचेत करने हेतु जिला प्रशासन का यह कदम लखनऊ में सौहार्द बनाए रखने हेतु उचित माना जा रहा है परंतु धारा 144 के सख्ती से क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा कि मुख्यमन्त्री के नकलविहीन बोर्ड परीक्षाओं का स्वप्न कितना साकार हो पाता है.